बलिया : 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत, एनआई एक्ट की धारा-138 के मामलों का होगा निस्तारण

 


आपसी सुलह-समझौते से त्वरित और कम खर्च में होगा विवादों का समाधान

बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अनिल कुमार झा के आदेशानुसार आगामी 18 जुलाई 2026 को दीवानी न्यायालय, बलिया में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा-138 से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश श्री हरीश कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा-138 एनआई एक्ट) के लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत कर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में समाधान संभव है। इससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी सहमति से मामलों का शांतिपूर्ण निस्तारण हो जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कराने की अपील की है।



Post a Comment

0 Comments