हर वर्ष 24 दिसंबर को देशभर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और संरक्षण कानूनों के प्रति जागरूक करना है। बदलते समय में जब बाजार डिजिटल, वैश्विक और तकनीक-आधारित हो गया है, तब उपभोक्ता का सजग और सशक्त होना न केवल व्यक्तिगत हितों की रक्षा करता है, बल्कि एक पारदर्शी और जिम्मेदार अर्थव्यवस्था की नींव भी रखता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज उपभोक्ता केवल वस्तुओं का खरीदार नहीं, बल्कि सेवाओं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और डिजिटल लेन-देन का भी प्रमुख हिस्सा है। ऐसे में भ्रामक विज्ञापन, घटिया गुणवत्ता, अधिक मूल्य वसूली, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सेवा में कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हैं।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत उपभोक्ताओं को जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोगों की स्थापना की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।
डिजिटल युग में उपभोक्ता जागरूकता का महत्व और बढ़ गया है। ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, विक्रेता की विश्वसनीयता, रिटर्न नीति और भुगतान सुरक्षा जैसे पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। उपभोक्ता यदि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, बिल और रसीद सुरक्षित रखेंगे तथा शिकायत की सही प्रक्रिया अपनाएंगे, तो शोषण की संभावनाएं स्वतः कम होंगी।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। उपभोक्ता का दायित्व है कि वह सही जानकारी के आधार पर खरीदारी करे, अनावश्यक वस्तुओं से परहेज करे, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाए और ईमानदार व्यापार को प्रोत्साहित करे। जागरूक उपभोक्ता ही जिम्मेदार बाजार व्यवस्था को मजबूती देता है।
आज आवश्यकता है कि स्कूलों, कॉलेजों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी समाज में उपभोक्ता शिक्षा को व्यापक बनाया जाए। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जब उपभोक्ता सशक्त होगा, तभी बाजार पारदर्शी होगा और देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमें यह संदेश देता है कि “जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।” आइए, इस दिवस पर हम सभी अपने अधिकारों को जानें, कर्तव्यों का पालन करें और एक सशक्त, न्यायसंगत व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनें।
जीशान अहमद ✍️
बहेरी, बलिया (उ.प्र.)



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