बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कार्यों में लापरवाही बरतने पाए जाने पर उप जिलाधिकारी न्यायालय, सदर बलिया के पेशकार नीरज कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
मामला सुरेमनपुर निवासी रवि मिश्र की शिकायत पर सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत चल रहा सीमांकन वाद पिछले आठ माह से लंबित है और सुनवाई की तिथि होने के बावजूद मामले का निस्तारण नहीं किया जा रहा था।
जाँच रिपोर्ट में सामने आया कि एक ही व्यक्ति के एक ही प्रार्थना पत्र पर तीन अलग-अलग वाद दर्ज किए गए और तीनों में आदेश भी पारित किए गए। इतना ही नहीं, पारित आदेशों का आर्डर शीट में अंकन नहीं किया गया और कई बार नियत तिथि से पहले ही आदेश कर दिए गए।
जिलाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए नीरज कुमार श्रीवास्तव को दोषी ठहराया और उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 व उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमावली, 1956 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी। निलंबन अवधि में उन्हें तहसील बलिया के संग्रह अनुभाग से संबद्ध रखा जाएगा।
इस विभागीय कार्यवाही में अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे बलिया को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जिन्हें आरोप पत्र गठित कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है।


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