बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर रूपये 15 हजार तथा दम्पति में से युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रूपये 20 हजार एवं दम्पति में दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 35 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार पिछले वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुए विवाह पर ही देय है। दम्पति आयकरदाता की श्रेणी में न हो, युवक की आयु 21 से 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगताधारी हो तथा विवाह प्रमाण-पत्र (रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा निर्गत) आवश्यक है। विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट http://upsdc. gov.in पर आनलाइन आवेदन 12 फरवरी तक किया जाना आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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