बलिया : उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख से 25 लाख तक ले सकते है ऋण : प्रवीण वर्मा

 


बलिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बेरोजगार एवं जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैक के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में दस लाख रूपये तक का ऋण आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। विभागीय बेवसाइट -www.upkvib.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आनलाइन आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यस्थल का नजरी नक्शा पोर्टल पर अपलोड करने होगे। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में दस लाख तक के ऋण योजना के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। जिसमें बैक द्वारा स्वीकृत/वितरित प्रोजेक्ट काष्ट का 25 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा तथा शेष ऋण पर स्वयं का अंशदान एवं मार्जिन मनी घटाते हुए तीन वर्षो तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान का भी लाभ स्थापित/वितरित इकाई के पक्ष में देय होगा। आवेदन पत्र आनलाइन के माध्यम से बेवसाइट-www.kviconline.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।



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