बलिया : जनपद में आगामी दो माह तक के लिए धारा-144 लागू : रामआसरे

 


बलिया। जनपद में श्रावण मास का प्रारम्भ 25 जुलाई एवं श्रावण मास की शिवरात्रि 06 अगस्त, बकरीद 21 जुलाई, श्रावण मास 25 जुलाई से प्रारम्भ होगा, 22 अगस्त को रक्षाबन्धन के त्यौहार पर समाप्त होगा। इस अवसरों पर जनपद में असमाजिक तत्वों द्वारा जनपद की शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 14 जुलाई से आगामी दो माह तक के लिए धारा-144 लागू की गयी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान तथा परीक्षा केन्द्रों के सौ मीटर के परिधि के अन्दर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नही होगे, और न ही कोई जुलूस निकालेगे, और न ही कोई धरना प्रर्दशन करेगा, और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलायेगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ को लेकर नही चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा। बूूढे़, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोेई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वार, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कांच के टुकडे़ तथा विस्फोटक आदि न एकत्र करेगें, और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट नही लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा अफवाह अथवा ऐसा नारा नही लगायेगा। सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नही करेगा। सड़क जल मार्ग कार्यालय पेट्रोल पम्प का घेराव नही करेगा। कोेई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द करायेगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति को क्षति तोड़ फोड़ और पुतला नही जलायेगा। कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य/कार्यक्रम नही करेगा। किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नही करेगा। उक्त आदेश का उल्लघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।



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