बलिया : सीबीसी योजना में बकायेदार ऋण जमा करें, वर्ना जारी होगी आरसी

बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि जनपद में सीबीसी योजना के अंतर्गत वित्तपोषित इकाई जिनके द्वारा अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। वे इकाइयां बकायेदार केवल मूलधन ऋण कार्यालय में संपर्क कर जमा कर सकते हैं।  किसी भी प्रकार की सुविधा मान्य नहीं होगी और समस्त ऋण पर ब्याज एवं दंड ब्याज जमा करना होगा। जिसकी वसूली तहसील के माध्यम से आरसी द्वारा ही की जाएगी। सीबीएस में जो बकायेदार अपना संपूर्ण धनराशि एकमुश्त समाधान योजना में जमा करना चाहते हैं, वे कार्यालय से संपर्क कर सम्पूर्ण अवशेष राशि का 15 प्रतिशत जमा करते हुए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो मुख्यालय से अनुमोदन के उपरांत अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करना होगा।




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