*8 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी के आदेश के बाद सिकंदरपुर पुलिस ने की कार्रवाई*
बलिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल मिस रिट याचिका संख्या 23319/2025 सदरूद्दीन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 2 सितंबर 2026 को आदेश जारी करते हुए सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नवाब खान और लियाकत खान पुत्रगण सदरूद्दीन खान, निवासी किकोढ़ा, थाना सिकंदरपुर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। दोनों को 8 सितंबर को सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह ने प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर को वारंट की तामीला कर दोनों को निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए थे। आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार दुबे ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 5 सितंबर 2026 को दोनों वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई की गई है।


