बलिया। भाजपा नेता देवनारायण प्रजापति के साथ कथित मारपीट एवं पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों को विभिन्न धाराओं में विचारण हेतु तलब किया है। न्यायालय ने सभी आरोपितों को 25 जून 2026 को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता डॉ. निर्भय नारायण सिंह एडवोकेट ने बताया कि मामला 13 अगस्त 2023 का है। परिवादी देवनारायण प्रजापति का आरोप है कि भूमि विवाद के एक प्रकरण में थाने बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी आंख में गंभीर चोट आई। बाद में विभिन्न चिकित्सीय परीक्षणों के बाद उन्हें वाराणसी और फिर एसजीपीजीआई लखनऊ रेफर किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पांडेय ने तत्कालीन थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक छुन्ना सिंह, मुन्ना लाल यादव सहित आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के आदेश को पुलिस उत्पीड़न से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है।

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