बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अनिल कुमार झा के आदेशानुसार दिनांक 20 अप्रैल 2026 को वन स्टाप सेंटर, बलिया में महिलाओं के अधिकारों के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के पूर्णकालिक सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की।
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सचिव श्री तिवारी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनके साथ घर में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या उत्पीड़न होता है, तो वे बिना किसी भय के अपनी समस्या संबंधित प्राधिकरण तक पहुंचाएं। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक शोषण, उत्पीड़न एवं अश्लीलता जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से बनाया गया है और यह पूरे भारत में लागू है। उन्होंने आगे बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा एलएसएमएस पोर्टल एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के दौरान घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।
इस अवसर पर श्रीमती निकिता सिंह, श्री हर्षवर्धन, श्रीमती सविता ठाकुर, श्री मनोज प्रजापति सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।


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