यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन का शासनादेश जारी


उत्तर प्रदेश सरकार ने तय की श्रेणीवार न्यूनतम वेतन दरें, 22,000 से 40,000 तक पारिश्रमिक

कम्पनीज एक्ट-2013 के तहत गठित "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड" करेगा संचालन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। यह शासनादेश उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के अंतर्गत लागू होगा, जिसका गठन कम्पनीज एक्ट-2013 की धारा-8 के अंतर्गत एक नॉन-प्रॉफिटेबल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में किया गया है।

जारी आदेश में विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं के लिए शैक्षिक योग्यता और न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया गया है।

  • श्रेणी-1 सेवाओं (चिकित्सीय, अभियन्त्रण, व्याख्यान, परियोजना प्रबंधन, लेखा, वास्तुविद, अनुसंधान इत्यादि) के लिए न्यूनतम ₹40,000 वेतन निर्धारित किया गया है।
  • श्रेणी-2 सेवाओं (कार्यालयीय, आशुलिपिकीय, लेखा, डाटा प्रोसेसिंग, अनुवादकीय, कल्याण, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण, नर्सिंग, फार्मेसी, कानूनी परामर्श आदि) के लिए न्यूनतम ₹25,000 वेतन तय किया गया है।
  • श्रेणी-3 सेवाओं (कार्यालयीय, टंकण, फोटोग्राफी, पुस्तकालय, तकनीकी, पैरा मेडिकल आदि) के लिए न्यूनतम ₹22,000 वेतन निर्धारित है।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी हुआ है तथा हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रमाणिकता आधिकारिक वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।



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