बलिया : मछली मंडी या मीट की दुकान अवैध तरीके से या सार्वजनिक स्थल पर न लगाई जाय, स्वयं हटा लिया जाय


मछली मंडी या मीट की दुकान अवैध तरीके लगी पाए जाने पर जुर्माना व एफआईआर दर्ज कराकर की जाएगी कार्यवाही 

 सार्वजनिक स्थलों पर अवैध बैनर, होर्डिंग लगी पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही 

बलिया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के समस्त 12 निकायों मे सार्वजनिक स्थलों पर लगे बैनर, होर्डिंग/दीवारों पर पेंटिंग आदि हटाने के लिए 03 दिनो तक (दिनांक 20.04.2025 से 22.04.2025) अभियान चलाया गया। 

यह जानकारी मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने देते हुए बताया कि अभियान की समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति भी निकाली गई। धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, सड़कों के किनारे खुले में, आदि स्थानों के आस-पास लगने वाली मांस-मछली की दुकानों को अन्यत्र हटाने के लिए निर्देशित किया गया कि भविष्य में कोई अवैध होर्डिंग, बैनर व मीट-मछली की दुकान व मछली मण्डी आदि न लगने पाए और यदि किसी के द्वारा अवैध होर्डिंग, बैनर व मीट-मछली की दुकान व मछली मण्डी लगाई जाती है, तो उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा।



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