बलिया : 1 मई से न्यायालय सुबह 06:30 बजे से अपरान्ह 12:30 बजे तक

 


कार्यालय समय में नहीं होगा कोई परिवर्तन

बलिया। जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्षकार ने शासनादेश के प्राविधानों के अंतर्गत जनपद बलिया के समस्त राजस्व/चकबन्दी न्यायालय के साथ-साथ राजस्व एवं फौजदारी अभिलेखागार के कार्य का समय दिनांक 01 मई, 2025 से 30 जून, 2025 तक प्रातः 06:30 बजे से अपरान्ह 12:30 तक निर्धारित किया गया है।जिसमें 9:30 बजे से 10:00 बजे तक मध्यावकाश (लंच ब्रेक) भी अनुमन्य है। इसके बाद दिनांक 01.07.2025 से न्यायालय एवं अभिलेखागार का समय पूर्व की भाँति प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक रहेगा। कार्यालय समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा।



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