बलिया : मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म/पाक्सो एक्ट के अपराध में सभी 04 अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुये सुनाई आजीवन कारावास सजा

 


बलिया। जनपद में मिशन शक्ति फेज-3 के तहत प्रभावी पैरवी, मॉनिटरिंग सेल व संयुक्त निदेशक अभियोजक बलिया श्री शिवबचन के प्रभावी पर्यवेक्षण तथा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्री देवनारायण पाण्डेय व श्री राकेश पाण्डेय द्वारा मामले में प्रभावी विचारण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सशक्त तर्कों को प्रस्तुत करते हुये मा0 न्यायालय से अनुरोध किया गया जिसके चलते थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 259/2021 धारा 376 डीए, 506 भादवि0 व धारा 5 जी/6 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो कोर्ट संख्या-08 बलिया द्वारा 04 अभियुक्तों 1. अर्जुन तुरहा पुत्र लक्षिमन तुरहा निवासी मिश्रचक थाना सिकंदरपुर बलिया 2. मोनू उर्फ मनु निवासी दुगौली थाना सिकंदरपुर बलिया 3. समरजीत राजभर पुत्र काशीनाथ निवासी बनहरा थाना सिकंदरपुर बलिया। 4. राजेश पाण्डेय पुत्र सुखल पाण्डेय निवासी डोमनपुरा थाना सिकंदरपुर बलिया प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50000/- 50000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगणों को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

सजा का विवरण :-

धारा 376 डीए में- प्रत्येक अभियुक्तगणों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास(शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये) व 50/- 50/- हजार रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

धारा 506 भादवि0 में-  प्रत्येक को दोषी पाते हुये 05 - 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10/-10- हजार के अर्थदण्ड अदा करना होगा अर्थदण्ड  न अदा करने पर प्रत्येक को 01- 01  वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 5 जी/6 पाक्सो एक्ट में - प्रत्येक को दोषी पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं 50/- 50/- हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01- 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं। 

*सोशल मीडिया सेल बलिया*

      *जनपद-बलिया*



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