लखनऊ. सातवें वेतनमान वाले राज्य कार्मिकों को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि के बाद से राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कार्मिको भी 1 जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है. इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक, शिक्षक संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी तथा कार्य प्रभावित उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अभी तक पांचवें और छठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत राज्य सरकार की वेतन संरचना में कार्यरत हैं.
सातवें वेतनमान वाले राज्य कार्मिकों को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कार्मिको भी 1 जुलाई से बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है. संशोधित दरों से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 दिसंबर 2021 यानी जनवरी से मिलने वाले वेतन से होगा. 1 जुलाई से 30 नवंबर तक का एरियर भविष्य निधि, एनएससी और टियर-1 पेंशन खाते में की जाएगी.
अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है. इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक, शिक्षक संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी तथा कार्य प्रभावित उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अभी तक पांचवें और छठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत राज्य सरकार की वेतन संरचना में कार्यरत हैं.
पांचवें वेतनमान में अब 368 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता :
पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों वाले कर्मचारियों को अब वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 368 फीसदी की मासिक दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. इस वेतनमान में वह कर्मचारी है जिन्हें 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन नहीं किया गया.
श्रमिकों को जनवरी से भत्ते की किस्त :
प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को 1000-1000 रुपए की दो किस्तों में भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा. श्रम विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है. भत्ते की यह राशि असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को मिलेगा जो 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत होंगे.
निकायों की संविदा कर्मी जल्द नियमित :
निकायों और जल संस्थानों से बचे हुए संविता व वर्कचार्ज कर्मियों को जल्द नियमित किया जाएगा. स्थानीय निकाय ने ऐसे कर्मियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है. उन्हीं कर्मियों को पात्र माना जाएगा. जिनकी 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्ति हो चुकी है.
छठे वेतनमान में मूल वेतन का 196% भत्ता :
छठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 196 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. ये वह कर्मचारी है जिनका चयन 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में नहीं किया गया था.
प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी लाभ :
राज्य में तैनात भारतीय सेवा के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश क मुताबिक 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया है. सातवें वेतन वाले को अब 31 फिसदी की दर से तथा छठवें वेतनमान के अधिकारियों को 196 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. पांचवें वेतन आयोग को अब 368 फिसदी की दर से मंहगाई भत्ता मिलेगा. अभी तक सातवें वेतन के अधिकारियों को 28 फ़ीसदी तथा छठवें वेतन मान के अधिकारियों को 189 फ़ीसदी की दर से मंहगाई भत्ता मिल रही था.
साभार- हिन्दूस्तान
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