बलिया। जनपद के समस्त वादकारियों/जनमानस को सूचित करते हुए प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया है कि दीवानी न्यायालय में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत ने भूमि संबंधी वादों, बैंक वसूली वादों, किराएदार वादो, धारा 138 एनआई एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाइल फोन एवं टेलीफोन मामलो, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत ई-चालानी वादों, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
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