दिवाली तक मुफ्त अनाज पाने के लिए ऐसे बनावाएं अपना राशन कार्ड

आपको यह जान लेना जरूरी है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाया जाता है. आप अगर राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आप किस कैटेगरी के लिए फिट बैठते हैं.

राशन कार्ड कई तरह के होते हैं. राशन कार्ड बनाने से पहले उनके आर्थिक स्थिति पता किया जाता है. आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आपका बीपीएल (BPL), एपीएल (APL), एएवाई (AAY) और एवाई (AY) कार्ड बनाया जाता है. राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं.

अन्नपूर्णा योजना (AY) कार्ड असहाय, बेहद गरीब और अभावग्रस्त लोगों को दिए जाते हैं. ऐसे बुजुर्ग लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है. अन्नपूर्णा योजना के जरिए ऐसे लोगों को हर महीना 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है.

राशन कार्ड बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है. राज्य सरकार की खाद्यान्न एवं सप्लाई विभाग नए राशन कार्ड बनवाने से लेकर नाम काटने की काम करती है. इसलिए हर राज्य सरकारों ने राशन कार्ड बनाने से नाम हटाने के लिए अलग-अलग नियम तय कर रखी हैं. हर राज्यों की आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी अलग-अलग है. कहीं इसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाते हैं तो कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करने की सुविधा है.

राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को मामूली फीस का भुगतान भी करना होता है. इसके लिए आवेदनकर्ता को अपने राज्य व क्षेत्र में पता करना होगा. उदाहरण के लिए दिल्ली में यह शुल्क 5 रुपये से 45 रुपये तक है. एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है. आम तौर पर यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है. सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है. अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आवेदनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है. इसलिए हर राज्य में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रॉसेस अलग-अलग है. कहीं इसके लिए ऑफलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है तो कहीं पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है. उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद उसमें सभी जरूरी जानकारियां भरकर अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें. आवेदन के लिए तहसील में इस कार्य से संबंधित अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है. आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के​ लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है. राशन कार्ड का फॉर्म सौंपने के बाद स्लिप लेना न भूलें.

राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट भी लगेंगे.





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