बलिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरो को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एंव महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर एस प्रजापति ने बताया कि जनपद को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10 इकाई वित्तीय 50 लाख रोजगार सृजन हेतु 200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एव पुरूष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभाग की वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर आन लाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्कता होगी।
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