बलिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित स्फूर्ति योजना के अन्तर्गत कुशल, अनुभवी एवं समूह के विकास के लिए गैर सरकारी संस्थाओं समितियो, सहकारी समितियो फारमर प्रोड्यूसर्स आर्गनाईजेशन ट्रस्ट अथवा सझेदारी/अर्द्ध सहकारी विभाग / संस्थाएं पचायती राज संस्थाए प्राइवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जो कम्पनी एक्ट की धारा-465(1) के अन्तर्गत पजीकृत है, से विविध ग्रामोद्योगी क्लस्टर इकाईयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इस योजना के अन्तर्गत परम्परागत उद्योगो शिल्पियों समूहों में प्रति स्पर्धात्मक विकास परम्परागत उद्योगो शिल्पियो बहुउत्पाद समूहों की स्थापना द्वारा उत्पादों की विपणन क्षमता बढाने की दृष्टि से नियमित कलस्टर हेतु रू0 2.50 करोड एवं वृहद कलस्टर हेतु रु0 5.00 करोड़ तक की ऋण सीमा का प्राविधान है। योजना से सम्बनित दिशा-निर्देशों एवं आवेदन पत्र का प्रारूप (हिन्दी रूपान्तर) डाउनलोड करने के लिए बोर्ड के वेबसाइट के www.upkvib.gov.in स्फूर्ति लिंक पर Click करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुर आवेदन पत्र समस्त संलग्न प्रपत्रों के साथ उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में 15 जून तक जमा कर सकते है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0एस0 प्रजापति ने दी है।
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