बलिया। जनपद के ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले माटीकला से सम्बनित परम्परागत कारीगरो/अनुभव प्राप्त शिक्षित बेरोजगार/ प्रवासी श्रमिको हेतु उ0प्र0 माटीकला बोर्ड के माध्यम से माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्रो में माटीकला से सम्बन्धित स्वरोजगार स्थापना के लिये स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम प्रोजेक्ट काष्ट दस लाख की सीमा तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक शाखा द्वारा उद्यमी के पक्ष में वितरित पूजीगत ऋग पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदन एक मुश्त दिया जायेगा। उद्यमी का स्वयं का अंश प्रोजेक्ट काष्ट का मात्र 05 प्रतिशत वहन करना होगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0 एस0 प्रजापति ने बताया कि जनपद को चार इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। माटीकलां से जुड़े हुये इच्छुक परम्परागत कारीगर/अनुभव प्राप्त/शिक्षित बेरोजगार/प्रवासी अनुभावी श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक हो वे अपना आवेदन पत्र अभिलेखों सहित (जाति, निवास, शैक्षिक योग्यता (आठवीं पास आधार कार्ड, फोटो आदि) के साथ 25 जून तक किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान में जमा कर सकते हैं।
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