खनन पट्टों की देय माह मई की मासिक किस्त में प्रदान की गई शिथिलता

 


खनिजों की निकासी की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार पट्टा धारक से लिया जाएगा अग्रिम भुगतान।

लखनऊः3 मई 2021। सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन, डॉ० रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत खनन पट्टों के देय माह मई की मासिक किस्त में शिथिलता प्रदान करते हुए खनिजों की निकासी की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार पट्टा धारक से अग्रिम भुगतान प्राप्त कर खनिजो की निकासी की अनुमति प्रदान की जाए।

डॉ०जैकब ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (2021- 22) मे कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण से कोविड काल में विकास कार्यों के प्रभावित होने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में आम जनमानस को सुगमता से उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा खनन उद्योग एवं परिहारधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

बी० एल ०यादव 

सूचना अधिकारी। 



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