बलिया : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में लाभार्थी दस लाख ले सकते हैं ऋण

बलिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0 एस0 प्रजापति ने बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एंव महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं कार्यशील पूजी पर ब्याज उद्यमी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान दस प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एंव महिला) को स्वयं अंशदान पांच प्रतिशत लगाना होगा। योजनान्तर्गत इस जनपद को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दस इकाई वित्तीय 50 लाख रोजगार सृजन हेतु 200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एवं पुरूष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। जनपद विभाग की वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर आन लाईन आवेदन कर सकते है आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्कता होगी। आवदेन पत्र आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं आवश्यक दस्तावेज किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान एंव मो0 न0 74084107639026904444945093 6175 पर सम्पर्क किया जा सकता है।



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