पंचायत चुनाव : जिला स्तरों पर आरक्षण सूची जारी करने की नियमावली


अगला कार्यक्रम : 

18  से 19 मार्च - जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के आरक्षण व आवंटन का डीएम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना। 

20 से 22 मार्च - आरक्षित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण और आवंटन की प्रस्तावित सूची का डीएम द्वारा प्रकाशन।

20 से 23 मार्च- प्रस्तावित सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त किया जाना।

24 से 25 मार्च- आपत्तियों का जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का संकलन और  डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण, निस्तारण व अंतिम सूची तैयार करना।

26 मार्च- डीएम द्वारा आरक्षित ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख के पदों का आवंटन, जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के वार्डों के आरक्षण व आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन तथा पंचायतीराज निदेशालय व जिला निर्वाचन अधिकारी को तय प्रारूप पर विवरण उपलब्ध करवाया जाना।

पंचायतों के आरक्षण व आवंटन की अधिसूचना जारी

इससे पहले प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था।

कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उ.प्र.पंचायती राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की राज्यपाल ने उ.प्र. पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से नई नियमावली बनाने का आदेश दिया है। यह नियमावली उ.प्र. पंचायतीराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 कहलाएगी। इस नियमावली में 2015 को आधार वर्ष मानकर राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।



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