बलिया : मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त शारूख खान को 20 वर्ष का कारावास व 60,000/- रू० के अर्थ दण्ड

बलिया। जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक देव नरायन पाण्डेय  व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 92/18 धारा 363, 376(3), 323, 504 भादवि  व 5 (एल)/6 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय ASJ-10 पाक्सो कोर्ट बलिया द्वारा  *अभियुक्त 1. शारूख खान पुत्र शब्बीर खान नि. बगही थाना बिनला जनपद भोजपुर बिहार  को  20 वर्ष के कारावास  की सजा सुनायी  गयी।*  इसके साथ ही अभियुक्त को 60,000/- रू0 के अर्थ दण्ड  से दण्डित किया गया। अभियुक्त के अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष 11 माह  का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।     

*मा0 न्यायालय का आदेश*

1. अभियुक्त शारूख खान को अन्तर्गत धारा 363 भादवि के आरोप मे दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 5 माह का अतिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. अभियुक्त शारूखान को अन्तर्गत धारा 323 भादवि के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए 6 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। 

3. अभियुक्त भा.द.वि0 के धारा 376(3) एवं अन्तर्गत 5 (एल)/6 यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त शारूख खान को अधिरोपित संपूर्ण अर्थ दण्ड धनराशि का 50 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकार के रूप में अदा किया जाय। 

 *संक्षिप्त विवरणः-*  

वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को जो दिनांक 05.06.2018 को को दिन में लगभग 12 बजे घर से आधार कार्ड व कुछ पैसा लेकर यह कह कर निकली थी कि मैं सुखपुरा बाजार से आ रही हूं लेकिन उसके घर वापस न आने पर वादी द्वारा थाना सुखपुरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें विवेचना से उपरोक्त अभियुक्त शारूख का नाम प्रकाश मे आया व धारा 376D, 323, 504 भादवि  व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया था।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

*सोशल मीडिया सेल*

   *जनपद-बलिया*



Comments