बलिया : दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा



बलिया। दुष्कर्म के अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-8 बलिया श्री शिव कुमार द्वितीय  द्वारा  सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा।

उल्लेखनीय है कि थाना चितबड़ागांव अन्तर्गत ग्राम महारानी गुरबा के रहने वाले वादी ने अभियुक्त संदीप राम पुत्र कृष्णा राम निवासी महारानी गुरबा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया द्वारा दिनांक 05.09.2019 को अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना दिया था। उक्त सूचना पर थाना चितबड़ागांव पर मु0अ0सं0-81/2019 धारा 376 ए.बी. भा.द.वि व धारा 5 एम/6 पाक्सो एक्ट  बनाम संदीप राम पुत्र कृष्णा राम निवासी महारानी गुरबा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया का अभियोग  पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमें में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त संदीप राम पुत्र कृष्णा राम निवासी महारानी गुरबा थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया का दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त संदीप राम को अन्तर्गत धारा 376 ए,बी भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है । अभियुक्त संदीप राम को अन्तर्गत धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष तक सश्रम कारावास एवं 10,000 रू0 (दस हजार रू0) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम करावास भुगतना होगा। 

*दिनांक- 05.02.2021*



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