बलिया: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल नुकसान या सामान्य ऊपज से 50 फ़ीसदी कम उपज होने की स्थिति में भी काफी राहत मिल रही है। इसके लिए 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा कराना होगा। बीमा कराने के लिए केसीसी या फसली ऋण धारक अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक की शाखा, सहकारी समिति, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में संपर्क कर सकते है। गैर श्रेणी किसान भी अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, बैंक या नेशनल इंस्योरेंस कंपनी के एजेंट से संपर्क कर 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें।
उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया कि अगर सामान्य उपज से 50 फ़ीसदी कम उपज होती है तो उस पर भी 25 प्रतिशत की तत्कालिक सहायता मिल जाती है। फसल की बुवाई से लेकर कटाई की आवाज में खड़ी फसलों पर आपदा, ओलावृष्टि, जलप्लावन, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में फसल नुकसान पर बीमा का फायदा मिलेगा। इसके अलावा फसल की कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल भी अगर बेमौसम या चक्रवाती वर्षा के कारण खराब हो जाती है तो आकलन कर प्राथमिकता पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
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