लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने मकर संक्रान्ति के अवसर पर वर्ष 2026 में घोषित अवकाश व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के तहत वर्ष 2026 के लिए जारी अवकाश सूची में मकर संक्रान्ति पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था।
शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में घोषित 14 जनवरी का निर्बन्धित अवकाश निरस्त करते हुए अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, सामान्य प्रशासन अनुभाग की 17 नवम्बर, 2025 की विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा। शासन के इस निर्णय से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कर्मियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त हो गया है।
उक्त आदेश प्रमुख सचिव एस.वी.एस. रंगा राव द्वारा जारी किया गया है।


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