बलिया में 27 सितंबर से 7 नवंबर तक सुरक्षा आदेश : 5 या अधिक लोगों के समूह, जुलूस और शस्त्र प्रतिबंधित


बलिया। जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत 27 सितंबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक पूरे बलिया जिले में सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए विशेष आदेश जारी किया है। यह आदेश दशहरा, मूर्ति विसर्जन, दीपावली, गोबर्धन पूजा, भैया दूज/चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, और आगामी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है।

आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्रित होना, जुलूस निकालना, धरना प्रदर्शन करना या अफवाह फैलाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। किसी भी प्रकार का हथियार, विस्फोटक, ईंट, पत्थर, बोतल या काँच के टुकड़े आदि ले जाना मना है। साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले पोस्टर, बैनर, नारे, भाषण या प्रचार-प्रसार पर भी रोक होगी।

परीक्षा केन्द्रों के आसपास विशेष रूप से ध्वनि यंत्र, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आईटी उपकरण, फोटो कॉपी मशीन और साइबर कैफे पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा स्थल पर सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी को भी 500 मीटर की दूरी के भीतर शस्त्र लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व में आईपीसी की धारा-188) के तहत दंडनीय होगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर, लाउडस्पीकर, कार्यालय नोटिस बोर्ड और समाचार पत्रों में कराया जाएगा।



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