हाजीपुर: 02.09.2022। पूर्व मध्य रेल द्वारा एक विशेष अभियान के तहत ट्रेन के पैंट्रीकार एवं अन्य कैटरिंग यूनिट में गैर मान्यता प्राप्त पैकेज्ड पेयजल और खान-पान से जुड़ी अन्य अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। पिछले 2-3 दिनों में जांच के दौरान विभिन्न ट्रेनों में कुल 232 कार्टून में रखे गए 2778 बोतल पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया जिसे नष्ट कर दिया गया ।
इसी क्रम में दिनांक 30.08.2022 को दरभंगा स्टेषन पर गाड़ी संख्या 12577 दरभंगा-मैसूर बागमती एक्सप्रेस के पैंट्रीकार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 20 कार्टून में रखे हुए अवैध/गैर मान्यता प्राप्त ब्रांड ;न्दंनजीवतप्रमक डपदमतंस ॅंजमतद्ध का 240 बोतल पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया, जिसे दरभंगा स्टेशन पर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद दरभंगा और समस्तीपुर के बीच इस ट्रेन के विभिन्न कोचों में भी कैटरिंग से जुड़ी सुविधाओं की जांच की गयी जिसमें 68 कार्टून में रखे हुए 816 बोतल अवैध पानी का बोतल जब्त किया गया। इसी तरह सहरसा एवं पटना के बीच 22914 सहरसा-बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस के पैंट्रीकार से 48 कार्टून में रखे हुए अवैध/गैर मान्यता प्राप्त ब्रांड का 576 बोतल एवं 14015 रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनस सद्भावना एक्सप्रेस के पैंट्रीकार से 12 कार्टून में रखे हुए अवैध/गैर मान्यता प्राप्त ब्रांड का 144 बोतल पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया जिसे पटना/रक्सौल पर नष्ट कर दिया गया।
औचक निरीक्षण के दौरान निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर पेयजल बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। दिनांक 31.08.2022 को 12553 सहरसा-नई दिल्ली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में जांच के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर पेयजल बेचने का मामला प्रकाश में आने पर पैंट्रीकार के कांट्रेक्टर पर 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया।
दिनांक 01.09.2022 को भी औचक जांच जारी रही। इस दौरान 11062 जयनगर-मुंबई पवन एक्सप्रेस, 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस एवं स्टेशनों पर कुल 49 कार्टून में रखा हुए अवैध/गैर मान्यता प्राप्त ब्रांड ;न्दंनजीवतप्रमक डपदमतंस ॅंजमतद्ध का 582 बोतल पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया।
इसी क्रम में 30.08.2022 को दानापुर मंडल के अंतर्गत आरा एवं बक्सर के मध्य 12303 पूर्वा एक्सप्रेस के पैंट्रीकार की जांच की गई जिसमें अवैध रूप से पैंट्रीकार में यात्रा करते पाए गए यात्रियों के विरूद्ध रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी।
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