बलिया। ए.के. गौतम, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया है कि एकीकृत सामाजिक पेंशन योजनान्तर्गत दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को अवगत कराना है कि उपर्युक्त योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों को शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराया जाना है।
उपरोक्त के क्रम में जनपद में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) तथा कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि ये किसी भी सहज जन सेवा केन्द्र/लोकवाणी अथवा स्वयं स्मार्ट फोन के माध्यम से www.sspy up.gov.in पोर्टल पर अपना मोबाइल नं० पंजीकृत करते हुए अपने आधार का प्रमाणीकरण अवश्य करा लें।
पेंशन प्राप्त कर रहे जिन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पा रहे है तो ऐसे लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बलिया के कक्ष सं0 07 (नूतल) में अपना आधार कार्ड की छायाप्रति एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नं० सहित सम्पर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिव्यांग पेंशन की द्वितीय किश्त का भुगतान निदेशालय द्वारा किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2022 है।
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