बलिया : एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

 


बलिया। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र उपायुक्त उद्योग ने बताया है कि उ०प्र० शासन द्वारा जनपद बलिया में एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एंव टूलकिट योजना वर्ष 2022-23 के संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद बलिया में बिन्दी उत्पाद से जुड़े हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों के सुदृढीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा, इस योजना के अन्तर्गत पारम्परिक कारीगरों की कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जायेगा तथा प्रशिक्षित लाभार्थी को मानदेय के साथ साथ उन्नत प्रकार के टूलकिट प्रदान किया जायेगे।इसके लिए वही लोग पात्र होंगे जो उ०प्र० के मूल निवासी हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष की हो।पारम्परिक हस्तशिल्पी बिन्दी उद्योग आदि से जुड़ा होना चाहिए।पिछले 2 वर्षो में आवेदक ने केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त न किया हो। एक परिवार का एक ही सदस्य ही योजना अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगा।योजना अन्तर्गत पात्रता हेतु जाति एकमात्र आधार नही होगा। परम्परागत कारिगरी से जुड़े होने से प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान/अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धि वार्ड के सदस्य के द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक परिवार के सदस्यों को उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नही होगा। योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

आवेदन-पत्र केवल वेबसाईड www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आनलाईन भरा जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.04.2022 तक है। अधिक जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बलिया में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।



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