बलिया : मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना का लाभ उठायें

 


बलिया। उ०प्र० माटीकला बोर्ड द्वारा स्थानीय बैको के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार के योजनान्तर्गत सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियों मिट्टी के खिलौने, घरेलू उत्पाद, भवन निर्माण सामाग्री, सजावटी समान आदि मिट्टी के अन्य विविध उत्पाद बनाने हेतु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से जनपद के परत्पारागत/अनुभवी माटीकलां से जुड़े हुये प्रशिक्षित ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों के इच्छुक लाभार्थियों से मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ऋण आवेदन पत्र ऑफलाइन 30 अप्रैल तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान बलिया में किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में आवश्यक प्रपत्रों जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, फोटो,  परियोजना आदि के साथ आमंत्रित किये जाते है। परियोजना में कार्यशाला निर्माण के लिए भी धनराशि की मांग की जा सकती है! 

उ0प्र0 सरकार की इस  योजना के अन्तर्गत स्थानीय बैंकों के माध्यम से रु0 दस लाख तक की प्रोजेक्ट सीमा तक के ऋण स्वीकृत कराये जायेंगे। प्रोजेक्ट काष्ट का मात्र 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा बैंक से 95 प्रतिशत ऋण अनुमन्य होगा, जो नियमानुसार 05 वर्ष के लिये देय होगा। पूँजीगत ऋण धनराशि का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी धनराशि अनुदान के रूप में ऋण स्वीकृत होने के पश्चात बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे बैंक 03 वर्ष तक टीडीआर के रूप में रखेगा एवं 03 वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित करेगा। मार्जिन मनी की धनराशि पर न तो ब्याज दिया जायेगा और न ही उतनी धनराशि पर बैंक उद्यमी से ब्याज लेगा। लाभार्थि की आयु (महिला/पुरुष) 18 वर्ष  से अधिक होना चाहिए। 30 अप्रैल तक प्राप्त ऋण आवदेन पत्रों के सापेक्ष चयन समिति के द्वारा लाभार्थियों के साक्षात्कार उपरान्त चयन की कार्यवाई की जायेगी। चयनित लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति/ऋण वितरण की कार्यवाही हेतु सेवा क्षेत्र के बैंकों को प्रेषित किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में विशेष जानकारी हेतु मो0न0 7408410763 से सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने दी है।


 

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