ऑर्डर शीट में ख़राब लिखावट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी जिला जजों के दिए ये निर्देश- जानिए यहाँ


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई है कि जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कुछ आदेश और रिपोर्ट इतनी खराब लिखावट में हैं कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाई कोर्ट की ओर से पत्र लिखकर कहा है कि इसमें सुधार की जरूरत है अन्यथा इसे कदाचार माना जाएगा।

पत्र में कहा गया है कि :- 

माननीय न्यायालय ने देखा है कि अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ आदेश, बयान और कार्यालय रिपोर्ट इतने खराब लिखावट से लिखे गए हैं कि उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता है। कुछ आदेश, बयान और कार्यालय रिपोर्ट भी पढ़ने योग्य नहीं हैं।

इस संबंध में माननीय न्यायालय को यह निर्देश दिए है कि पेशकर/पाठक आदेश को सुपाठ्य तरीके से लिखने के लिए बाध्य हैं, ऐसा न करने पर इसे एक कदाचार माना जा सकता है।  

यह भी निर्देश दिया गया है कि दर्ज किए गए सभी बयानों के साथ-साथ ऑर्डर शीट पर लिखी गई कार्यालय रिपोर्ट स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट में की जानी चाहिए।

यदि कोई आदेश, बयान या कार्यालय रिपोर्ट, आदेश-पत्र में इस तरह से लिखा जाता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो गलती करने वाले अधिकारी को उसके स्पष्टीकरण के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिस पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुएअनुरोध किया गया है कि सभी संबंधितों द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

आगे अनुरोध किया गया है कि सभी प्रधान न्यायाधीशों को तत्काल पत्र अग्रेषित करें, और अपने संबंधित जिले के पारिवारिक न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों, एमएसीटी और एलएआरआरए के पीठासीन अधिकारी, सभी संबंधितों द्वारा पूर्वोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करे। 

साभार-Law Trend








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