यूपी : हाई कोर्ट ने यूपी में 6800 शिक्षकों के रिक्रूटमेंट पर लगाई रोक



यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में फिर टर्न आया है। इस बार पेंच अतिरिक्‍त 6,800 कैंडिडेट को लेकर फंसा है। राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2019 के तहत अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए 1 दिसंबर, 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। इन 69 हजार से अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती न की जाए। यह आदेश जस्टिस राजन रॉय की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर पारित किया।

सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए 1 दिसंबर, 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि उनके अंक सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से ज्यादा थे, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया।

इस मामले में क्या करना है, यह राज्य सरकार तय करे, क्योंकि उसी ने यह विकट स्थिति पैदा की है। लेकिन, यह स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में 69 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों की नियुक्त नहीं की जा सकती है। - इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने मामले में फिर विचार के बाद आरक्षित श्रेणी के 6,800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी करने का निर्णय लिया है।

कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि 69 हजार पद भरे जा चुके हैं, ऐसे में इन अभ्यर्थियों को किस पद पर नियुक्ति दी जाएगी तो महाधिवक्ता कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गई कि ज्यादा अंक होने के कारण उन्हें पहले से नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों को हटाकर तैनाती दी जानी चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

साभार- नवभारत टाइम्स





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