बलिया : बन्दी के परिजन भी निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार

 


बलिया। 'आजादी का अमृत महोत्सव' की सफलता को लेकर दीवानी न्यायालय के प्रांगण में स्थित एडीआर भवन में प्रभारी जनपद न्यायधीश हिमांशु भटनागर की अध्यक्षता में बैठक हुई । इसमें तहसील स्तर पर शासन की योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में आमजन को जानकारी कराने को लेकर विधि के छात्रों, पैनल लॉयर को जागरूक करने पर बल दिया गया।

न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि तहसील स्तर पर कमेटी गठित है, जिसके सचिव तहसीलदार हैं। नाली आदि छोटे मामलों को आप अपने स्तर से सुलह-समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसके लिये तहसीलदार से भी सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी रूप में इसका दुरूपयोग नही होना चाहिए। बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार है। इसके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर प्राप्त किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी विद्यालय में निर्धारित फीस से  अधिक शुल्क लिया जा रहा हो और इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसकी लिखित सूचना प्राधिकरण को दे सकते है। बताया कि किसी मामले में बन्द बंदी के परिवार  भी निःशुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार है।

अपर जनपद न्यायधीश/नोडल अधिकारी हुसैन अहमद, अपर जनपद न्यायधीश/सदस्य गोविन्द मोहन, ओमकार शुक्ला, सिविल जज सीनियर डिवीजन/सचिव सर्वेश कुमार मिश्र ने निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में काफी संख्या में पैरा लीगल वालंटियर, अधिवक्ता व विधिक के छात्र, वादकारी भी उपस्थित रहे। संचालन हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अभय श्रीवास्तव ने किया।



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