यूपी : किसान अब फ्री में करवाएं बोरिंग, ऐसे ले योजना का लाभ


प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए यह उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) फ्री बोरिंग योजना 1985 से चल रही है। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों (Farmer) को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मुफ्त बोरिंग योजना शुरू की गई है। इस यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने फ्री बोरिंग स्कीम के तहत विभिन्न हॉर्स पावर के पंपसेट खरीदने के लिए कर्ज की सीमा तय की है। 

यह योजना सिंचाई विभाग का प्रमुख कार्यक्रम है। योजनान्तर्गत पम्पसेट क्रय हेतु ऋण लेने पर किसानों (Farmer) को अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अति-शोषित विकास खंडों को छोड़कर राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू है। आइए जानते हैं यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) की विस्तृत जानकारी के बारे में।

उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों (Farmer) को मुफ्त बोरिंग दी जाएगी, इस यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) के माध्यम से वे अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं और अपनी सब्जियों और उपज को बढ़ावा दे सकते हैं।

इससे किसानों (Farmer) को आर्थिक मदद मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसलिए उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्री बोरिंग योजना बनाई है. ताकि किसानों के जीवन को उभारा जा सके, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) के बारे में बताएंगे।

उत्तर प्रदेश मुफ्त बोरिंग योजना सब्सिडी :

सामान्य जाति के छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनुदान

1. छोटे किसानों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5,000/- रुपये निर्धारित की गई है।

2. सीमांत किसानों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7,000/- रुपये निर्धारित की गई है।

3. पंप सेट को खरीदकर बोरिंग पर लगाना अनिवार्य नहीं है।

4. छोटे किसानों को पंप सेट खरीद कर बोरिंग लगाने पर अधिकतम 4500/- रुपये का अनुदान मिलेगा।

5. यदि पम्पसेट को सीमांत किसानों द्वारा बोरिंग पर खरीदा एवं स्थापित किया जाता है, तो अधिकतम अनुदान रु. 6,000/- प्राप्त होगा।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनुदान। 

छोटे और सीमांत किसानों (Farmer) के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10,000/- रुपये निर्धारित की गई है। यदि यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) में बोरिंग से शेष राशि रू. 10,000/- की सीमा के अधीन है, तो रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप, बेंड आदि जैसी सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध होगी। बोरिंग पर पम्पसेट लगाने पर पम्पसेट क्रय करने पर अधिकतम 9,000/- रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। तथापि, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) बोरिंग पर पम्पसेट लगाना अनिवार्य नहीं है।

UP Free Boring Yojana में ऐसे करें आवेदन :

1. उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें (minorirrigationup.gov.in )।

2. फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद एक प्रिंटआउट निकालना होगा।

3. इस यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरकर अपने जिले के प्रखंड विकास अधिकारी/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग कार्यालय उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में जमा करना होगा। 

एचडीपीई पाइपों के लिए सब्सिडी :

90 मिमी आकार के एचडीपीई पाइप की लागत न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 60 मीटर तक की 50% सब्सिडी दी जाएगी। यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) अनुदान की राशि एचडीपीई पाइप की लागत का ५०% या अधिकतम ३०००/- रुपये अनुदान के रूप में होगी। किसानों (Farmer) की मांग को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च 2016 से 110 एमएम एचडीपीई पाइप लगाने पर भी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सब्सिडी का प्रावधान किया गया हैहै। 

पंप सेट खरीदने के लिए सब्सिडी :

यूपी फ़्री बोरिंग योजना (Uttar Pradesh Free Boring Yojana) के तहत नाबार्ड द्वारा विभिन्न हॉर्सपावर के पंपसेट के लिए बैंक ऋण की सीमा तय की गई है. किसान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शाखा से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान (Farmer) योजनान्तर्गत जिलावार पंजीकृत पम्पसेट डीलरों से पम्पसेट क्रय करने की व्यवस्था भी लागू की गयी है। दोनों में से किसी एक प्रक्रिया को अपनाकर किसान पंपसेट खरीदकर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आईएसआई मार्क पंपसेट खरीदना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी किसान ले सकते है। 





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