बलिया। जनपद के समस्त कम्बाईन हारर्वेस्टर स्वामी को सूचित करते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने बताया है कि फसलों के अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु जारी निर्देश के क्रम में कम्बाईन हारवेस्टर संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। जिसमें फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाईन हारवेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक, लेवर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंन्त्र का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त व्यवस्था बगैर जनपद में कोेई भी कम्बाईन हारवेस्टर से कटाई करने की अनुमति नही होगी। यदि कोई भी कम्बाईन हारवेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक, लेवर अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों, मल्चर, पैडी स्ट्राचापर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवरसेबुल एमबी प्लाऊ आदि के बगैर चलता हुआ पाया जायेगा तो उसको तत्काल सीज कर लिया जायेगा और कम्बाईन हारवेस्टर मालिक के स्वंय के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जायेगा। यदि कम्बाईन हारवेस्टर के संचालन में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप के विरूद्ध विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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