कोविड सहायता राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को अपने मूल जिले में आवेदन करना होगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में स्थिति साफ कर दी है।
उन्होंने कहा है कि शासनादेश में पहले से यह साफ है कि किस जिले में उसे आवेदन करना है। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की जो जिलेवार संख्या दी गई है वह उस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट पर अंकित पते के आधार पर है। कुछ मामलों में प्रभावित व्यक्ति मूल निवासी किसी जिले का है और उसके द्वारा टेस्ट किसी अन्य जिले में कराया गया है। इस स्थिति में स्टेट सर्विलांस आफीसर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को मूल निवास के जिले में स्थानांतरित करने की व्यवस्था है। इसके बाद भी यदि अब भी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसकी सूचना डीएम द्वारा विभाग को दी जाएगी, जिससे उक्त प्रकरण को स्टेट सर्विलांस अफीसर को संदर्भित कर केस को पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा सके।
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