उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना : आपके घर में है बेटी तो मिलेंगे 2 लाख, आवेदन प्रक्रिया जाने


राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। यह परियोजना मूल रूप से नवजात लड़कियों की शिक्षा और विकास के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिका शिक्षा के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, और यह भाग्य लक्ष्मी योजना उनमें से एक है। योजना के माध्यम से नवजात शिशु के माता-पिता को उनकी बेटी के लिए कुछ राशि मिलेगी। 

यह परियोजना इस साल के अंत तक पूरे यूपी राज्य में लागू की जाएगी। योजना उत्तर प्रदेश सरकार का एक उत्कृष्ट उद्यम है। भाग्य लक्ष्मी योजना जून 2017 में शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को उनकी शिक्षा में मदद करना है। महिला कल्याण विभाग, यूपी सरकार, उत्तरप्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है। 

यह योजना पिछले दो वर्षों से लड़कियों के विकास के लिए काम करती है। इस साल के अंत तक उम्मीद है कि यह योजना पूरे यूपी राज्य में लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना लड़कियों के साथ-साथ उनके माता-पिता के लिए भी बहुत सारे लाभ प्रदान करती है। इस योजना की वजह से अब उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या कम हो रही है। इस योजना के तहत नवजात शिशु की मां को रु. 50,000/- और बांड रु. 5,100/-.रूपए दिए जाएगे। 

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभ : 

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना लड़की और उनके माता-पिता के लिए भी कई लाभ प्रदान कर रही है। यह उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना कम आय वाले परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद है। भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभ हैं। 

1. यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने के बाद, इसने यूपी राज्य में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को कम कर दिया है। 

2. योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से अस्थिर परिवार को अधिक लाभ मिल रहा है। 

3. उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना लड़कियों के शिक्षा स्तर को बढ़ा रही है। 

4. यह योजना लड़कियों के बाल श्रम को भी कम कर रही है। 

5. भाग्य लक्ष्मी योजना के कारण बेटी की शादी के समय कोई कठिनाई नहीं आएगी। 

6. नवजात बच्ची के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा पूरी करने तक की सारी शिक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार  उठाएगी। 

7. बेटी के 21 साल होने पर परिवार को रु. 2 लाख बेटी की शादी के लिए दिए जाएगे। 

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना पात्रता :

भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित करती है। लोगों को इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदन करने वाली महिला उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। जब एक बच्ची का जन्म हुआ, तो माता-पिता उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

लड़की का जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के बाद माता-पिता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यदि लड़की के माता-पिता किसी उत्तर प्रदेश सरकारी कार्यालय में कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, तो वे उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 

आवश्यक दस्तावेज :

-आधार कार्ड

-लड़की का जन्म प्रमाण पत्र

-माता-पिता का आय प्रमाण पत्र

-जाति प्रमाण पत्र जरूरी

-राशन कार्ड

-बैंक खाते का विवरण

-निवासी प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन :

लोग उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इतनी सरल है। यूपी राज्य की इस योजना के लिए हर कोई आसानी से आवेदन कर सकता है। इस योजना (Bhagya Laxmi Scheme) के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (mahilakalyan .up.nic.in) खोलें। 

इस योजना ( Bhagya Laxmi Scheme ) की वेबसाइट पर जाने के बाद वहा से आवेदन फॉर्म पर क्लिक करे। उसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश की इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन पत्र को सही विवरण के साथ भरें। पंजीकरण फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करें उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर आवेदन पत्र जमा करें। 






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