क्या पंचायत सहायक कर्मचारियों को माना जाएगा संविदा कर्मचारी, दूर करें ये कन्फ्यूजन


उत्तर प्रदेश में 58,189 पंचायत सहायक के पदों पर भर्तियां चल रही है। जिसमें बारहवीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन उनकी मेरिट के आधार पर किया जाना है। 

उत्तर प्रदेश में इन दिनों 58,189 पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरकर 17 अगस्त तक राज्य अधिकारी/ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा विकास खंड अधिकारी के पास जमा कराना होगा। इस भर्ती में आवेदनकर्ताओं का चयन उनकी मेरिट और अन्य वांछनीय योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के बाद चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 8 से 10 सितंबर तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही इस परीक्षा की तैयारी के लिए सफलता के फ्री कोर्स से जुड़ सकते हैं।

आरक्षण नियम और वरीयता के नियम 

-इस भर्ती में उस वर्ग के उम्मीदवारों को पहले वरीयता दी जाएगी जाति/वर्ग का ग्राम प्रधान का पद आरक्षित होगा। 

-इसके अलावा के कोविड-19 के मृतकों को वरीयता क्रम में सबसे पहले रखे जाने का प्रावधान किया गया है। 

-अगर दो उम्मीदवारों के शैक्षिक योग्यता में मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। 

-इसके अतिरिक्त यदि किन्ही दो उम्मीदवारों के शैक्षिक अंक और आयुसीमा भी समान होगी तो ऐसे में उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने पहले आवेदन किया होगा। इसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई कमेटी द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। 

क्या है संविदा कर्मचारी होने से जुड़ी जानकारी 

वे उम्मीदवार जिन्हें अंतिम रूप से पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए चयनित किया जाएगा। उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत में एक वर्ष की समयसीमा के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों की कार्यशैली के आधार ग्राम प्रधान उनकी कार्यावधि को दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इन कर्मचारियों को उम्मीदवारों को स्थाई या अस्थाई किसी भी तरह की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। 

साभार- अमर उजाला





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