बलिया। सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आ0सी0) योजनार्तगत जनपद हेतु हैरो, कल्टीवेटर, राईस मिल, पावर टिलर, लेजर लैण्ड लेवलर, मल्टीकाप थ्रेसर, पावर चैफ कटर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्रारीपर, पैकिग मशीन, थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसिंग फ्लोर स्माल गोडाउन, आलू खोदाई मशीन, डीजल पम्प सेट एंव कस्टम हायरिंग सेन्टर का लक्ष्य प्राप्त है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के वेबसाईड www.upagriculture.com पर ऑन लाईन किसान पंजीकरण होना अनिवार्य है एंव विभागीय पोर्टल-www.upagriculture.com पर “यन्त्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले", लिकं पर क्लिक कर के ऑन लाईन टोकन जनरेट/प्री बुकिग कर सकते है। ऑनलाईन टोकन जनरेट करने के उपरान्त प्राप्त चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अन्तर्गत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा मे निर्धारित जमानत धनराशि जमा करनी होगी। चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नही किया जाना है, बल्कि यन्त्र क्रय करने के पश्चात पोर्टल पर बिल अपलोड करना है, दस हजार रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्रो हेतु जमानत धनराशि शून्य, रूपया दस हजार से अधिक तथा एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यन्त्र हेतु दो हजार पांच सौ रुपये, एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रो/कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु पांच हजार रुपये, कोई एक कृषि यन्त्र लेने पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर पर 40 प्रतिशत अनुदान।
जनपद के समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एंव युवा उद्यमी), पंजीकृत किसान समिति, कृषक उत्पादक संघ(एफपीओ) तथा पंजीकृत एनआरएलएम समूह।
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