बलिया: तीन सितम्बर को होने वाले जिला योजना समिति के निर्वाचन में 9 आनारक्षित, 5 अनारक्षित महिला, 3 अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जाति महिला, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सदस्यों का निर्वाचन होगा। इसके लिए 27 अगस्त को जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में नामांकन दाखिल होगा। 21 से 27 अगस्त के बीच नामांकन पत्र खरीदा जा सकेगा। नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित के लिए 500 रुपये तथा आरक्षित के लिए 250 रुपये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति सिंह ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की फोटो चस्पा की जायेगी। दो प्रस्तावक व दो अनुमोदक होंगे, जो जिला पंचायत से निर्वाचित सदस्य होंगे। उम्मीदवार नामांकन पत्र पर नामांकन के लिए सहमति देने के लिए स्वयं हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रामण पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ने पर नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति सलग्न करनी होगी। प्रत्याशी एक से अधिक, किन्तु अधिकतम तीन सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति एक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक से अधिक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर सभी नामांकन पत्र अवैध समझे जायेंगे। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 के नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि वह जिला योजना समिति के सदस्य पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह है। नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत से सदस्य पद के लिए निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जायेगी। उम्मीदवार द्वारा कोई जमानत धनराशि जमा नहीं किया जायेगा। नामांकन पत्र 21 से 27 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिलाधिकारी बलिया के न्यायालय कक्ष से प्राप्त किया जा सकेगा। 27 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय (न्यायालय कक्ष) में सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किया जाएगा।
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