"वन स्टाप शाप‘‘ किसानों के लिये एग्री जंक्शन के रूप में कार्य करेगा : इन्द्राज

 


बलिया। जनपद के समस्त किसानों को फसल उत्पादन के लिये कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें ‘‘वन स्टाप शाप‘‘ के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजनान्तर्गत जनपद में 20 एग्री जंक्शन के भौतिक लक्ष्य आवटिंत किये गये हैं।

उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया कि ‘‘वन स्टाप शाप‘‘ किसानों के लिये एग्री जंक्शन के रूप में कार्य करेगा। जिसके अन्तर्गत कृषकों को निम्न सुविधायें प्राप्त होगी। जिसमें उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति। लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराया जाना, नवीन तकनीकी की जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्ग-दर्शन देना। जिसमें जनपद का मूल निवासी हो, कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आईसीएआर/यूजीसी द्वारा मान्यता हों, पात्र होगें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा। आयु 40 वर्ष से अनधिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हें वरीयता दी जायेगी। इस योजना के लिए किसानों को अनुमन्य सुविधायें निम्नवत हैं- 36 माह (5 प्रतिशत अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्षो के प्रस्तावित कार्य हेतु बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैकं खाते में कुल रूपये 42 हजार जमा की जायेगी। एक वर्ष तक के लिये परिसर के किराये के 50 प्रतिशत (अधिकतम एक हजार प्रति माह)। कृषि निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की नियमानुसार प्रतिपूर्ति। इसके अतिरिक्त चयनित आवेदकों को व्यवसाय के निमित्त 12 दिवसीय प्रशिक्षण का प्राविधान है। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक के कार्यालय से प्रार्थना पत्र का प्रारूप प्राप्त कर समस्त अभिलेखों की मूल एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति 05 अगस्त तक स्वयं उपस्थित होकर उप कृषि निदेशक के कार्यालय में अपरान्ह 05 बजे तक जमा कर सकते है।



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