भाजपा के इस पूर्व मंत्री को मिली उम्रकैद की सजा, 26 वर्ष पुराने मामले में आया फैसला


पूर्व मंत्री सहित उनके तीन भांजे भी साबित हुए हैं दोषी, चार लाख चालीस हजार का जुर्माना भी लगा

सुल्तानपुर। पूर्व प्रधान की हत्या मामले मे तब के ब्लाक प्रमुख और भाजपा संरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके जंगबहादुर सिंह तथा उनके तीन भांजों को जिले की एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा के साथ ही चाल लाख चालीस हजार रूप्ये का जुर्माना भी लगाया है।

ज्ञात हो कि यह मामला अब से लगभग 26 वर्ष पुराना है जब जंगबहादुर सिंह ब्लाक प्रमुख के पद पर आसीन थे। वर्ष 1995 के जून माह में चुनावी रंजिश के चलते अमेठी के जामेां थानान्र्तगत ग्राम गौरा पूरब के तत्कालीन प्रधान रामप्रकाश यादव की हत्या कर दी गयी थी। मामले में प्रधान रामप्रकाश यादव के भाई राम उजागिर ने ब्लाक प्रमुख जंगबहादुर सिंह, उनके बेटे दद्दन सिंह तथा तीन भांजें रमेश सिंह, समर बहादुर सिंह, तथा हर्ष सिंह के विरूद्व मुकदमा दर्ज कराया था।

इसी मामले मे सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार जयंत ने विगत गुरूवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख तथा पूर्व मंत्री जंगबहाुदर सिंह, उनके भाजें समर बहाुदर सिंह, हर्ष सिंह तथा रमेश सिंह को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्ञात हो कि इस मामले के दर्ज होने के कुछ समय बाद जंगबहादुर के बेटे दद्दन सिंह की भी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थीं।

अर्थदण्ड के बारे मे कोर्ट ने कहा है कि इसमे से तीन लाख पचहत्तर हजार रूप्ये मृतक पूर्व प्रधान की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप मे दिये जायेगें। 


Comments