बलिया : बकायेदार ऋण जमा करें, वर्ना जारी होगी आरसी

बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर0एस0 प्रजापति ने बताया है कि जनपद में सीबीसी योजना के अंतर्गत वित्त पोषित इकाई जिनके द्वारा अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है वे इकाइयां (बकायेदार) केवल मूलधन ऋण कार्यालय में संपर्क कर जमा कर सकते हैं, उक्त तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार की सुविधा मान्य नहीं होगी और समस्त ऋण पर ब्याज एवं दंड ब्याज जमा करना होगा। जिसकी वसूली तहसील के माध्यम से आर0सी0 द्वारा एकमुश्त की जाएगी। सीबीसी योजना में जो बकायेदार अपना संपूर्ण धनराशि एकमुश्त समाधान योजना में जमा करना चाहते हैं वे कार्यालय से संपर्क कर संपूर्ण अवशेष राशि का 15 प्रतिशत जमा करते हुए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो मुख्यालय से अनुमोदन के उपरांत अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करना होगा। एकमुश्त समाधान योजना में धनराशि जमा करने पर नियमानुसार दंड ब्याज में छूट प्रदान किया जाएगा।





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