गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों को अब जटिल स्किल टेस्ट हर हाल में पास करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को पास उसी सूरत में माना जाएगा जब स्किल टेस्ट में उसकी दक्षता कम से कम 69% हो।
मोदी सरकार ने तय किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज्यादा कठिन skill test पास करना अब अनिवार्य होगा। उधर, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए तंज भी कसा है। उनका कहना है कि यह अर्से से लंबित था। अब हम यही प्रार्थना करेंगे कि इसका कड़ाई से पालन हो। उन्होने यह भी कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि नया नियम कहीं ज्यादा उगाही का जरिया न बन जाए।
सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों को अब जटिल स्किल टेस्ट हर हाल में पास करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को पास उसी सूरत में माना जाएगा जब स्किल टेस्ट में उसकी दक्षता कम से कम 69% हो। स्किल टेस्ट पास करने के लिए यह महत्वपूर्ण शर्त है। अगर वाहन में रिवर्स गियर है तो आवेदक को अपना वाहन पीछे की तरफ बाएं या दाएं चलाकर दिखाना होगा। इसके लिए उसे थोड़ी सी जगह में पूरी दक्षता के साथ वाहन को पीछे की तरफ चलाना होगा।
गडकरी ने संसद में बताया कि इसका उद्देश्य बेहतरीन चालक तैयार करना है। टेस्ट को ज्यादा टफ इसी वजह से रखा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति की लाइसेंस न मिले जिसे ठीक तरीके से वाहन चलाना न आता हो। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के लिए सरकार ने 50 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को अधिकृत किया है। वाहन को किस तरह से चलाना है, इसके लिए स्किल टेस्ट से पहले ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर इसका डेमो भी दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर लगे एलईडी स्क्रीन में भी डेमो दिखाया जाएगा।
गडकरी ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय संबंधित व्यक्ति को एक वीडियो लिंक शेयर किया जाएगा। इसमें स्किल टेस्ट से जुड़ी तमाम प्रक्रिया की जानकारी होगी। एक लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन्हें अनिवार्य करके आधार से लिंक किया गया है। इससे लोगों को बार-बार ट्रांसपोर्ट दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ंगे। अफसरों को भी अपना काम करने में सुविधा होगी।
मंत्री ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस को इसके खत्म होने से एक साल पहले या फिर खत्म होने के एक साल बाद तक रीन्यू कराया जा सकता है। सरकार के इस नियम से उन लोगों को फायदा है जो अपने घर से दूर रहते हैं या फिर किसी काम के लिए विदेश प्रवास करते हैं। लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया से जुड़े तमाम दस्तावेज ऑनलाइन देने शुरू कर दिए हैं।
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