केंद्र सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग द्वारा नई व्यवस्था के अनुसार हर वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए कार्यालय जाकर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बल्कि यह काम घर बैठे अपने मोबाइल से भी किया जा सकता है।
इसके लिए वाहन मालिक को सियाम ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि इसके लिए वाहन मालिक को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। शासन के अनुसार निजी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समय कुछ इस प्रकार है। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 जुलाई 2021 तक हर हाल में नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में दो या तीन आता है उन वाहनों को 15 अक्टूबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में चार या पांच आता है उन्हें 15 जनवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 या 7 आता है उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक का समय दिया गया है।
वहीं जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 8 और 9 है उन्हें 15 जुलाई 2022 तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि तय समय सीमा के भीतर नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है वरना पकड़े जाने पर वाहन मालिक को ₹5000 जुर्माना के रूप में भरना होगा। अगर नंबर प्लेट बुक करने में कोई समस्या आती है तो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है इन नंबरों पर कॉल करके वाहन मालिक अपनी समस्या बता सकते हैं जिसका तत्काल समाधान किया जाएगा।
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