कोर्ट के आदेश के बाद रेप के आरोपी से पीड़िता की शादी, जेल में विवाह


ओडिशा में पॉक्सो ( प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुएल ऑफेंसेस एक्ट) कोर्ट के एक फैसले के बाद एक रेप पीड़िता की शादी उसका यौन शोषण करने वाले शख्स से करा दी गई है. कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों की शादी जेल के भीतर ही कराई गई है.

उड़ीसा में पॉक्सो ( प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुएल ऑफेंसेस एक्ट) कोर्ट के एक फैसले के बाद एक रेप पीड़िता की शादी उसका यौन शोषण करने वाले शख्स से करा दी गई है. कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों की शादी को जेल के भीतर ही करा दी गई है. शादी के बाद महिला अपने ससुराल भी आ चुकी है वहीं आरोपी अभी भी जेल में है. 

सर्कल जेल के सुपरिटेंडेंट कुलामनी ने इस मामले में कहा कि 23 साल के राजेश सिंह पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग का रेप किया था. पॉक्सो कोर्ट और डीजी के आदेश के बाद इन दोनों की शादी करा दी गई है. पिछले महीने ही इस लड़की की उम्र 18 साल हुई थी. 

राजेश सिंह पर आरोप है कि उसने पिछले साल इस युवती का रेप किया था. उस समय इस युवती की उम्र 17 साल थी. वो प्रेग्नेंट हो गई थी और अब वह एक बच्चे की मां बन चुकी हैं. इस शादी के संपन्न होने के बाद महिला अपने ससुराल वालों के पास जाकर रहने लगी हैं वही राजेश लगातार अपनी जमानत लेने की कोशिशें कर रहा है. 

गौरतलब है कि राजेश की जमानत की अर्जी पर अगले महीने सुनवाई होगी. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने पिछले महीने राजेश की जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान कहा था कि उनकी जमानत के बारे में तभी सोचा जा सकता है जब वह इस युवती से शादी कर ले. 

जेल के प्रशासन ने स्थानीय एनजीओ की मदद से इस विवाह की तैयारियां पूरी कराई थीं. इस शादी में दोनों परिवार के सदस्य, कुछ फ्रेंड्स और पोक्सो कोर्ट के एक एडवोकेट भी शामिल हुए थे. इसके अलावा एक वेडिंग रिसेप्शन भी रखा गया था जिसे जेल के कुछ सदस्यों ने भी अटेंड किया था. 



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