बलिया : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास


बलिया। मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश.-प्रथम बलिया श्री चन्द्र भानु सिंह द्वारा मु0अ0सं0 01/2019 धारा 302, संगठित धारा-34 व 201 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त  प्रमोद कुमार राम उर्फ सूरज पुत्र शिवप्रसाद राम निवासी ग्राम खरुआँव थाना नगरा जनपद बलिया को दोष सिद्ध करते हुए धारा-302, संगठित धारा-34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास से एवं 10000/- रू0 (दस हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। व अभियुक्त प्रमोद कुमार राम उर्फ सूरज को अंतर्गत धारा-201 भा0द0वि0 के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रु0 (पांच हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को छ: माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त उपरोक्त की दण्डादिष्ट सजायें साथ-साथ चलेगी एवं अभियुक्त द्वारा इस मामले में दौरान विचारण जेल में व्यतीत की गयी अवधि दण्डादिष्ट अवधि में समायोजित की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि थाना नगरा अन्तर्गत दिनांक 01.01.2019 को ग्राम अमहर पट्टी थाना रसड़ा के रहने वाले शोभनाथ पुत्र स्व0 तपसी राम ने थाना नगरा पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि इनकी लड़की कुसुम कली कौशल जिसकी शादी श्री हर्ष नारायण पुत्र स्व0 श्यामनाथ राम ग्राम खरवार के साथ हुयी थी। दिनांक 01.01.2019 को इनकी लड़की को श्यामनारायण, सुरेश व अन्य के साथ मिलकर धारधार हथियार से काटकर हत्या कर रात्रि में राजकुमार के खेत में फेंक दिये है इसकी सूचना इनके दामाद ने रात्रि 01:20 पर  दिया था। उक्त घटना को श्यामनारायण व अन्य द्वारा जमीन के बंटवारे को लेकर की गयी है, पूर्व में भी जमीन के संबंध पंचायत की गयी है । इस सूचना पर थाना नगरा पर मु0अ0सं0 01/2019 धारा 302, संगठित धारा-34 व 201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।






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