बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 20 हजार तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 35 हजार धनराशि निर्धारित है। जिसमें शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एव युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त कराये।
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